उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 09 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के तहत उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा अधिसूचना संख्या 247/1 कार्मिक 2001 दिनांक 14 मार्च, 2001 (अनुबंध 1) के तहत किया गया था।
आयोग 15 मई, 2001 को अस्तित्व में आया। आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष और छह सदस्य हैं (अनुलग्नक 2)। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का कामकाज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रक्रिया और व्यवसाय नियम 2013 के संचालन द्वारा नियंत्रित किया जाता है [उत्तर प्रदेश की धारा 11 के तहत लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा तैयार किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1985 उत्तराखंड अनुकुलन और उपान्तरण आदेश, 2002]।
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