लोक सेवा आयोगों का प्रतिवेदन
(1) संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को सालाना एक रिपोर्ट पेश करे और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति एक ज्ञापन के साथ उसकी एक प्रति, मामलों के संबंध में स्पष्ट करेगा। , यदि कोई हो, जहां आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया था, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए।
(2) राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में राज्य के राज्यपाल को सालाना एक रिपोर्ट पेश करे, और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक के राज्यपाल को सालाना पेश करे। जिन राज्यों की जरूरतें संयुक्त आयोग द्वारा उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एक रिपोर्ट पूरी की जाती हैं, और किसी भी मामले में राज्यपाल, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसकी एक प्रति के साथ उन मामलों के संबंध में एक ज्ञापन, यदि कोई हो, जहां आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया था, राज्य के विधानमंडल के समक्ष ऐसी अस्वीकृति के कारणों को रखा जाना।
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